
गुरदासपुर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गुरदासपुर पुलिस ने हाल ही में जबरन वसूली से जुड़ी दो गोलीबारी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक अत्याधुनिक 9MM ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को दी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह निवासी नितीश सिंह और गुरदासपुर के देओल निवासी करण मसीह उर्फ अजय उर्फ अज्जू के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, 22 सितंबर, 2025 को दो बाइक सवार बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर के मालिक पर गोलीबारी की, जिसमें वह घायल हो गया। इसी तरह, 15 अक्टूबर, 2025 को कलानौर के एक निजी अस्पताल के बाहर दो बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की थी। दोनों प्रतिष्ठानों के मालिकों को अज्ञात मोबाइल नंबरों से जबरन वसूली के कॉल आ रहे थे।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (#BKI) आतंकवादी संगठन से जुड़े विदेशी कट्टरपंथी गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था।
डीजीपी ने पुष्टि की कि दोनों आरोपी एक मेडिकल स्टोर और एक अस्पताल के मालिकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जाँच जारी है।
डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने ऑपरेशनल विवरण साझा करते हुए कहा कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर, एसएसपी गुरदासपुर आदित्य के नेतृत्व में गुरदासपुर की पुलिस टीमों ने कलानौर के गाँव उप्पल स्थित टी-पॉइंट पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीमों का नेतृत्व डीएसपी कलानौर गुरविंदर सिंह चांदी, गुरदासपुर की विशेष टीम के प्रभारी एसआई गुरविंदर सिंह और एसएचओ कलानौर इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह कर रहे थे।
डीआईजी ने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगी होने की संभावना है।
एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि पुलिस टीमें गुरलाल के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही हैं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
इस संबंध में, पुलिस स्टेशन कलानौर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4), 324(4) और 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 150, दिनांक 16.10.25 को दर्ज की गई थी।
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