चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा में नगर निगम चुनाव समय पर न कराने को लेकर सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की खंडपीठ ने अमृतसर निवासी प्रबोध चंद्र बाली द्वारा दायर जनहित याचिका पर ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन नगर निगमों का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए हाई कोर्ट से इन नगर निगम चुनावों का शेड्यूल जारी कर चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया था कि उनके चुनाव पिछले साल जनवरी से लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि ये चुनाव जनवरी, 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले होने चाहिए थे क्योंकि यह अनिवार्य है। ऐसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू के साथ-साथ पंजाब नगर निगम की धारा 7 के तहत किया जाना आवश्यक है।