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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसजेंडर के लिए पंजाब की जेलों और थानों में अलग से प्रबंध करने की पिटिशन पर हुई सुनवाई

चंडीगढ़ (नीरू ): पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जेल में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरक और थानों में अलग लॉकअप मौजूद नहीं होने पर हैरानी जताते हुए अब जेल में उनके लिए अलग टॉयलेट को लेकर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए। चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट सनप्रीत सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था और 2020 में इससे जुड़े नियम अधिसूचित किए गए थे। 10 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजी जेल को पत्र लिख ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा था।

याची ने कहा कि जेल में ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग बैरक होना चाहिए इसके साथ ही थाने और चौकिया में ट्रांस जनता का कैदियों के लिए अलग लॉकअप की सुविधा होनी चाहिए ट्रांसजेंडर को जेलों में पुरुष कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता। याचिका में एक ट्रांसजेंडर कैदी की कहानी का जिक्र किया गया जिसके साथ जेल में 12 कैदियों ने को कुकर्म किया। उस ने बताया कि उसने पंजाब सरकार से आरटीआई के माध्यम से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी थी।

 

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