लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू और जेल में सुरक्षा बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई खत्म अगली सुनवाई 25 जनवरी को

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू और जेल में सुरक्षा बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई।

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू और जेल में सुरक्षा बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। इस दौरान जेल डिपार्टमेंट ने कहां हम 1 साल में जेल के अंदर सुरक्षा के पूरे काम खत्म कर लेंगे जैसे जेल के अंदर जैमर लगाना और इसी के साथ जेल के अंदर बॉडी स्कैनर लगाने का काम, सीसीटीवी लगाने का काम और इसी के साथ जेल की दीवार के साथ बड़े पल पर जाली लगाने का काम जिससे कोई चीज बाहर से अंदर ना फेंक सके।

कोर्ट ने कहा यह बहुत ज्यादा समय है इतना समय हम आपको नहीं दे सकते। इसको फिर से रिव्यू किया जाए और कम से कम समय में इसको कैसे खत्म किया जा सकता है एक नया प्रपोज़ल कोर्ट को दिया जाए, जिसमें तीन से चार महीने के अंदर टेंडर जारी करने से लेकर इसको लगाने तक का पूरा काम खत्म हो सके।

जेल डिपार्टमेंट ने कहा बॉडी स्केनर के लिए हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है। जिस पर केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन पेश हुए और उन्होंने कहा हम इसके लिए मदद करने को तैयार है जो भी मदद की जरूरत होगी वह की जाएगी और जल्द से जल्द करवाई जाएगी।

पंजाब सरकार ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इंटरव्यू का URL भी डिलीट किया गया है। हरियाणा में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन रिप्लाई फाइल किया है। प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया है, इस मामले में जांच की जा रही है। ADGP साइबर क्राइम ने यह हलफनामा दिया है। जेल सिक्योरिटी को और मजबूत करने के किये पंजाब सरकार ने 3 महीने का समय मांगा है। अगली सुनवाई में ADGP को पेश होना होगा।

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