जीरा शराब फैक्ट्री मामले की सुनवाई जनवरी तक टली, HC ने कहा-आन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, फैक्ट्री कैसे बंद करवा दें

चंडीगढ़: जीरा शराब फैक्ट्री मामले को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि, आन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है की वहां का पानी सिर्फ फैक्ट्री से ही दूषित हुआ है। कोर्ट ने कहा ये कीटनाशक दवाई, पराली जलाने या और कई कारणों से दूषित हुआ हो सकता.

चंडीगढ़: जीरा शराब फैक्ट्री मामले को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि, आन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है की वहां का पानी सिर्फ फैक्ट्री से ही दूषित हुआ है। कोर्ट ने कहा ये कीटनाशक दवाई, पराली जलाने या और कई कारणों से दूषित हुआ हो सकता है, फिर अदालत फैक्ट्री बंद कैसे करवा दे जब कोई तथ्य ही नहीं है। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने कमेटी को 2 हफ्ते में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं सरकार ने कोर्ट को बताया कि 4 कमेटियां बनाई गई है जोकि एक्सपर्ट कमेटी है। पंजाब के सभी एक्सपर्ट इन कमेटियों में शामिल किए गए हैं। फैक्ट्री मालिक के वकील ने कहा की हमें भी कमेटी में शामिल किया जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा की ये कमेटी सरकार ने बनाई है न की कोर्ट ने। जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा की हम फैक्ट्री मालिक को कमेटी में डालने को तैयार हैं।

फैक्ट्री के वकील ने कहा की ये भी देखा जाए की जो हालात वहां हैं, की क्या फैक्ट्री ही सब दूषित कर रही है या प्रदूषण के कुछ और कारण हैं। दूसरी ओर सरपंच के वकील ने कहा हम फैक्ट्री के मालिक और उनके परिवार को आमंत्रित करते हैं की एक हफ्ता हमारे साथ रहें और वो पानी पिए। उन्होंने कहा, हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है कि पानी दूषित है, अब तो सरकार भी मान रही है।

- विज्ञापन -

Latest News