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बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर की हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज

बठिंडा: नशा तस्करी तस्करी मामले से चर्चा में पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कांस्टेबल व थार वाली बीबी अमनदीप कौर की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजीलैंस द्वारा दर्ज किए गए केस की जमानत याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, बीती सोमवार को ही हाइकोर्ट ने अमनदीप कौर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन दोपहर बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट को आग्रह किया था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, तो कुछ जरूरी तथ्य रखना चाहते हैं।

इस आग्रह पर हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह इस पर फिर से सुनवाई किया जाना तय कर दिया था, लेकिन आज सुबह जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, तो अमनदीप कौर के वकील ने कई दलीलें दी, परंतु हाईकोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर अमनदीप कौर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि इससे पहले बीती 7 जुलाई को बठिंडा की स्थानीय अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज की थी जिसके बाद अमनदीप कौर ने अपनी जमानत याचिका अपने वकील के जरिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसे पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उसकी याचिका रद्द कर दिया है। इसके बाद अब अमनदीप कौर के पास अपनी जमानत याचिका लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

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