चेक बाउंस केस में High Court ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

चंडीगढ़ : चेक बाउंस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा कि पति द्वारा जारी चेक के बाउंस होने पर पत्नी के खिलाफ केवल इस आधार पर मामला नहीं चलाया जा सकता कि वह बैंक खाता जॉइंट था अगर पत्नी.

चंडीगढ़ : चेक बाउंस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा कि पति द्वारा जारी चेक के बाउंस होने पर पत्नी के खिलाफ केवल इस आधार पर मामला नहीं चलाया जा सकता कि वह बैंक खाता जॉइंट था अगर पत्नी के साइन चेक पर नहीं है तो पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जॉइंट खाता होने पर दोनों के हस्ताक्षर जरूरी है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता

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याचिकाकर्ता ने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत याची और उसके पति के खिलाफ अदालत को शिकायत दी गई थी। शिकायत के अनुसार याचिकाकर्ता और उसके पति के द्वारा शिकायतकर्ता महिला से करीब 5 लख रुपए लिए गए थे और उसके बदले में गारंटी के तौर पर एक चेक दिया गया था। चेक को बैंक खाते में लगाया गया तो बाउंस हो गया, जिसके बाद मामले में कोर्ट में याचिका लगाई गई तो कोर्ट ने संबंध जारी कर दिया जिस बैंक खाते का चेक जारी किया गया था वह यांची और उसके पति का जॉइंट बैंक खाता है मगर याची ने चेक पर साइन नहीं किए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि चेक पर साइन ना होने की स्थिति में याची के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कोई भी प्रावधान नहीं बन रहा।

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