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हाईकोर्ट का आदेश, पंचायत चुनाव का शेड्यूल कल तक नहीं मिला तो खुद हाजिर होंगे आयुक्त

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायती चुनाव का शेड्यूल जारी न करने पर पंजाब के चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें कल तक की मोहल्त देते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि शेड्यूल हाईकोर्ट में नहीं सौंपा गया तो उन्हें खुद अदालत में पेश होना होगा।

एक गांव की पंचायत के उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव करवाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश के बावजूद चुनाव नहीं करवाने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पंचायत के चुनाव कुछ ही समय में होने हैं।

इस पर याचिकाकर्ता पंचायत के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है चुनाव कब होंगे और इसका शेड्यूल क्या होगा। किसी को नहीं पता ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के चुनाव आयुक्त को कल तक चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने के आदेश दिए हैं।

 

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