Site icon Dainik Savera Times

दिल्ली धमाकों के दोषी दविंदर भुल्लर की समय पूर्व रिहाई याचिका की वैधता पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

दिल्ली धमाकों के दोषी दविंदर भुल्लर की समय पूर्व रिहाई याचिका की वैधता पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। दविंदर पाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसे 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके के लिए वर्ष 2011 में दिल्ली की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी, स्वास्थ्य कारणों के चलते, सिख संगठनों व एसजीपीसी के प्रयासों के बाद याची की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया था

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर द्वारा समय पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब धमाका और सजा दिल्ली में हुई है तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका कैसे वैध है। इस याचिका पर इससे पहले दिल्ली सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जताई थी।

Exit mobile version