कैदियों की अस्वाभाविक मौत पर High Court गंभीर, पंजाब-हरियाणा सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

चंडीगढ़ : जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदतर है, कैदियों की अस्वाभाविक मौत हो रही है और अन्य बदहालियों को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में गंभीर नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार 16 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने.

चंडीगढ़ : जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदतर है, कैदियों की अस्वाभाविक मौत हो रही है और अन्य बदहालियों को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में गंभीर नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार 16 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी हाईकोर्ट उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में सुधार के लिए सुनवाई करें। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि जेलों में कई कैदियों की अस्वाभाविक मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जेलों में हालात ऐसे हैं कि कई कैदी इससे परेशान होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं, लिहाजा इनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक का अधिकार है, इसके बावजूद कैदियों को निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जेल का नाम बदल कर इसे सुधार गृह कर देने से कुछ भी नहीं बदलेगा, जेलों का माहौल सुधारने की जरूरत है।

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