अमृतसर: भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध यात्रा सुविधा प्रदान करती है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रेल कोच में अलार्म चेन की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
फिरोजपुर मंडल द्वारा यात्रियों को अलार्म चेन के सही उपयोग और इसके दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ असामाजिक एवं लापरवाह तत्व व्यक्तिगत सुविधा या बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनावश्यक चेन पुलिंग से ट्रेनों का समयबद्ध संचालन प्रभावित होता है, जिससे हजारों यात्रियों को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही रेलवे को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए जुर्माना, कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। जून माह के दौरान फिरोजपुर मंडल में रेल अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत 150 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 9,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
फिरोजपुर मंडल सभी रेल यात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है और रेल सेवाओं के सुचारु संचालन में भी बाधा आती है। फिरोजपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा सभी यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करता है।
📍 Location: Amritsar (Amritsar)
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