Last Updated: September 20, 2026

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मोगा के सभी दुकानों और केमिस्ट शॉप पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य, DM ने दिए निर्देश

September 20, 2026

मोगा के सभी दुकानों और केमिस्ट शॉप पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य, DM ने दिए निर्देश

मोगा: जिला मोगा की सीमा के अंतर्गत कुछ दवाइयां बेचने वाली दुकानों और केमिस्ट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरों की उचित व्यवस्था न होने अथवा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से बाहर दवाइयों की बिक्री किए जाने के कारण नशीली, मनो-प्रभावी और अन्य नियंत्रित दवाइयों की अवैध बिक्री एवं दुरुपयोग को रोकने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इससे कानून एवं शांति-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

मोगा के जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित, कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने तथा नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला मोगा की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी दुकानों और केमिस्ट दुकानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों में कहा गया है कि प्रत्येक दवाइयां बेचने वाली दुकानों और केमिस्ट शॉप पर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगे होना अनिवार्य है। दवाइयों की बिक्री केवल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही की जाएगी। बिक्री काउंटर, नशीली एवं नियंत्रित दवाइयों का स्टोरेज एरिया तथा दुकान के प्रवेश/निकास द्वार सीसीटीवी कैमरों की कवरेज में होना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी और मांग किए जाने पर पुलिस अथवा ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

आदेशों में आगे कहा गया है कि यदि किसी समय सीसीटीवी सिस्टम खराब या गैर-कार्यशील हो जाता है, तो उस अवधि के दौरान दवाइयों की बिक्री नहीं की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बिना किसी भी प्रकार की दवा की बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। ये आदेश 19 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

📍 Location: मोगा

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