जालंधर: जिला परिषद और पंचायत समिति के आगामी चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) एवं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
जारी आदेश के अनुसार 18 दिसंबर तक जिले में असला लाइसेंसधारक किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे। चुनावी अवधि में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
धारा 163 का प्रयोग करते हुए जारी किया गया आदेश
ए.डी.एम. बराड़ ने बताया कि यह फैसला शस्त्र अधिनियम 1959 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी कुछ श्रेणियों पर लागू नहीं होगी।
किन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध?
प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश से छूट दी गई है:
-सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवान
-पुलिस विभाग के कर्मचारी
-बैंक सुरक्षा गार्ड
-राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के प्रमाणित खिलाड़ी वे व्यक्ति जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु विशेष अनुमति मिली हुई है।
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चुनावों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील
अमनिंदर कौर बराड़ ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग दें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखें, जिससे मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।