अमृतसर : गणतंत्र दिवस के संबंध में जिला स्तरीय कार्यक्र म गुरु नानक स्टेडियम, गांधी ग्राउंड अमृतसर में मनाया जा रहा है। एडीसीपी मनमोहन सिंह औलख, पीपीएस, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मिजस्ट्रेट अमृतसर ने जाब्ता फौजदारी अधिनियम 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत निहित शिक्तयों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26.01.2024 को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरु नानक स्टेडियम गांधी ग्राउंड अमृतसर और कमिश्नरेट अमृतसर के आसपास किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कमिश्नरेट अमृतसर की सीमाओं पर जहां भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहां ड्रोन कैमरे उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश दिनांक 23.01.2024 से प्रभावी माना जायेगा तथा दिनांक 27.01.2024 तक लागू रहेगा।