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प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर 2 मैडीकल स्टोरों के लाइसैंस निलंबित

April 27, 2025

प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर 2 मैडीकल स्टोरों के लाइसैंस निलंबित

रूपनगर: पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई युद्ध नशों विरूद्ध मुहिम के अंतर्गत ड्रग्स विभाग पंजाब द्वारा की गई कार्रवाई को अमल में लाते हुए रूपनगर जिले में दो मैडीकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी हरप्रीत कौर ने बताया कि निलंबित किए गए मैडीकल स्टोरों में रोपड़ शहर का अभय मैडीकल स्टोर और श्री आनंदपुर साहिब का गुरु किरपा मैडीकल स्टोर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई ड्रग एवं कास्मैटिक एक्ट की उल्लंघना करने पर की गई है तथा पाई गई दवाओं की अनुमति भी रद्द कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स विंग ने जिले के सभी कैमिस्टों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी कैमिस्ट अवैध रूप से कोई प्रतिबंधित या दुरुपयोग की गई दवाईयां खरीदते या बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूपनगर स्थित ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी हरप्रीत कौर ने बताया कि अब तक जिले में ड्रग विंग ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर करीब 65 मैडीकल स्टोरों की चैकिंग की है और पंजाब सरकार के दिशा-निदेशरें के अनुसार यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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