पठानकोट : अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, पठानकोट पुलिस ने खनन विभाग के साथ संयुक्त अभियान के तहत मायरा गांव में एक समन्वित अभियान चलाया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन विश्वसनीय जानकारी और एक वीडियो साक्ष्य के आधार पर शुरू किया गया था, जिसने नदी तल के पास अवैध खनन कार्यों का खुलासा किया है।
आरोपियों की पहचान बलदेव कुमार (मालिक) पुत्र मिल्खी राम निवासी शाह कॉलोनी, पठानकोट के रूप में हुई है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पोकलेन मशीन चालक कटारुचक निवासी नारायण दास के पुत्र विनोद को भी हिरासत में लिया गया है।
पत्रकारों को अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरकमल प्रीत सिंह खख ने बताया कि सूचना मिलने पर डीएसपी ग्रामीण सुखजिंदर सिंह के नेतृत्व में एसएचओ तारागढ़ नवदीप शर्मा सहित एक पुलिस टीम को तुरंत घटना स्थल पर भेजा गया और माइनिंग विभाग को तुरंत अलर्ट करके इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहा गया था, मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि पोकलेन मशीन और टिप्पर के ड्राइवर तेजी से क्रैशर की ओर लौट रहे थे, जहां उन्होंने अपने वाहन पार्क किए थे। इसके बाद, खनन विभाग की एक टीम ने गहन जांच की, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साइट पर साक्ष्यों का सत्यापन किया और स्पष्ट रूप से पाया कि वहां हालिया और अवैध खनन हुआ था।
खनन विभाग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट के आधार पर, खान और खनिज अधिनियम की धारा 21 (1) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर 55 आधिकारिक तौर पर क्रेशर के मालिक के खिलाफ दर्ज की गई थी और तारागढ़ थाने में क्रेशर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पुलिस टीम ने एक भारी ट्रक क्र. उत्खनन स्थल से РB03N-9262 और एक चेन एक्सकेवेटर, मॉडल-R215 LC-7, क्रमांक- N603D00267 जब्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। पठानकोट पुलिस विभाग की यह कार्रवाई कानून के शासन को बनाए रखने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। एसएसपी खख ने कहा कि विभाग ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्क रहेगा और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।