Last Updated: October 2, 2026

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जालंधर पुलिस की नशा विरोधी मुहिम में बड़ी कार्रवाई, 2 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

October 2, 2026

जालंधर पुलिस की नशा विरोधी मुहिम में बड़ी कार्रवाई, 2 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

जालंधर: पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल जालंधर की टीम ने कथित तौर पर हेरोइन सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से कुल 2 किलोग्राम हेरोइन, ₹7.80 लाख की ड्रग मनी, 32 बोर की पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और दो कारें बरामद की गई हैं।

नाकाबंदी के दौरान पहली गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई कमिश्नर पुलिस जालंधर सतिंदर सिंह IPS के दिशा-निर्देशों और स्पेशल सेल के इंचार्ज SI मनजिंदर सिंह की अगुवाई में की गई।

टी-प्वाइंट नाभां वाला बाग के पास तिलक नगर, जालंधर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने दस्मेश नगर की ओर से आ रही सफेद रंग की Hyundai i20 कार (PB-91-6313) को रोका। कार चालक ने अपना नाम दीपक उर्फ दीपु बताया।

तलाशी के दौरान पुलिस को कार से एक काले रंग के लिफाफे में कथित तौर पर 1 किलोग्राम हेरोइन और ₹7 लाख की ड्रग मनी बरामद हुई।

NDPS Act के तहत मामला दर्ज

इस कार्रवाई के संबंध में थाना भार्गो कैंप में 26 सितंबर 2026 को मुकदमा नंबर 267 दर्ज किया गया। पुलिस ने NDPS Act की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दीपक उर्फ दीपु को अदालत में पेश किया, जहां से उसका पुलिस रिमांड हासिल किया गया।

पूछताछ के बाद दूसरे आरोपी तक पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार, दीपक से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर टीम ने 30 सितंबर को जालंधर के करोबाग इलाके से साहिल पुत्र रवि कुमार को गिरफ्तार किया।

पुलिस का दावा है कि साहिल की Hyundai Verna कार (PB-08-FM-7999) की तलाशी में 1 किलोग्राम हेरोइन, 32 बोर की पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

NDPS और Arms Act के तहत कार्रवाई

पुलिस द्वारा दर्ज विवरण के अनुसार, मामले में NDPS Act की धाराएं 21C/27A, 29-61-85 और Arms Act की धाराएं 25-54-59 लगाई गई हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ दीपु और साहिल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दीपक उर्फ दीपु के खिलाफ पहले भी होशियारपुर और जालंधर से संबंधित NDPS Act के तीन मामले दर्ज हैं। वहीं, पुलिस ने बताया कि साहिल के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं था।

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