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MP अमृतपाल सिंह की पैरोल खारिज, संसद सत्र में शामिल होने की इजाज़त नहीं

पंजाब डेस्क: खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह को पंजाब सरकार ने अस्थायी पैरोल देने से इनकार कर दिया है। अमृतपाल सिंह ने 21 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के विंटर सेशन में शामिल होने की अनुमति की मांग की थी।

सरकार का निर्णय: पैरोल नहीं दी जाएगी

हाई कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के गृह सचिव और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद अमृतसर प्रशासन और जिला पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने उनकी पैरोल अर्जी को अस्वीकार कर दिया।

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कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की चिंता

सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार का मानना है कि अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई से राज्य की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संभावित तनाव और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए सरकार ने उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध हैं।

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