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2019 में कुकर्म के बाद 4 वर्षीय बच्चे को आरी से काटने वाले कातिल को आजीवन कारावास

लुधियाना में 4 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसका गला काटने के आरोप में दोषी को एडिश्नल सैशन जज अमर जीत सिंह (POCSO मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) की लुधियाना अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। आरोपी फूल चंद उर्फ ​​​​पप्पू सिंह (41) निवासी डाबा रोड के रुप में हुई है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है। अदालत ने उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषी फूल चंद की जब तक मौत नहीं हो जाती वह जेल में ही रहेगा।

वहीं दोषी को पैरोल भी 30 साल बाद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अदालत ने आरोपी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही 2 लाख रुपये पीड़ित के दुखी माता-पिता के लिए मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए है। थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने इस मामले में 31 अक्टूबर 2019 को FIR दर्ज की गई है। पीड़ित के पिता एक सिलाई मशीन फैक्ट्री में काम करते है। जिन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उनके पास किराए के कमरे में रहता था। उनके बेटे को अपने कमरे में ले गया। बच्चा जब घर में दिखाई नहीं दिया तो बच्चे के गायब होने से चिंतित परिवार ने तलाश शुरू की, जबकि आरोपी अपना कमरा बंद कर फरार हो गया। इसके बाद, जब आरोपी के कमरे को जबरन खोला गया तो उसमें बच्चे का गला कटा हुआ मिला। पिता ने आरोप लगाया था कि बेरहमी से मारने से पहले उनके बेटे के साथ दोषी ने कुकर्म किया गया था। इसके तुरंत बाद कानून इन्फ्रोसमेंट अधिकारियों ने आरोपी को पकड़ लिया था।

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