Last Updated: November 6, 2026

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Moga : 12 सितंबर को मोगा में नेशनल लोक अदालत

August 21, 2026

Moga : 12 सितंबर को मोगा में नेशनल लोक अदालत National Lok Adalat in Moga on September 12 : मोगा। लोगों को आपसी सहमति से लंबित मामलों का सरल और जल्द निपटारा उपलब्ध करवाने के लिए 12 सितंबर 2026 को मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना की अदालतों सहित स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें दीवानी, घरेलू विवाद, सड़क दुर्घटना मुआवजा, भूमि विवाद, चेक बाउंस, बिजली चोरी, ट्रैफिक चालान और अन्य समझौते योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजा मामले, भूमि विवाद, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट, श्रम संबंधी मामले तथा अन्य समझौते योग्य मामलों को निपटारे के लिए लगाया जा सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के लोगों से अपील की कि आपसी सहमति से निपटाए जा सकने वाले अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से हल करवाकर इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा सिमरन सिंह ने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से आम लोगों को अपने मामलों का सरल एवं सुगम तरीके से निपटारा करवाने का अवसर मिलता है। इससे लोगों के समय और धन की भी बचत होती है। आपसी सहमति से मामलों का समाधान होने के कारण दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद समाप्त होने के साथ-साथ भाईचारा भी मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामले का निपटारा होने के बाद संबंधित केस में अदा की गई कोर्ट फीस वापस मिलने का भी प्रावधान है। लोक अदालत का फैसला दीवानी अदालत की डिक्री के बराबर माना जाता है तथा लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।

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