
अमृतसर। लोगों को लंबित मामलों से राहत दिलाने और न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से जिला अमृतसर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
लोक अदालत में बैंक रिकवरी, बिजली-पानी, नगर निगम, सिविल, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी और अन्य मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर शीघ्र निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी केस, लेबर केस, बिजली, पानी और नगर निगम/कमेटी घर से संबंधित मामले, सीवरेज, वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, साइट प्लान, सभी प्रकार के सिविल केस, कम गंभीर आपराधिक मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम.ए.सी.टी.) केस और इंश्योरेंस क्लेम आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा।
अमरदीप सिंह बैंस ने विभिन्न बैंकों, राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपील की कि वे अपने अधीन चल रहे अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से हल करवाने के लिए प्रयास करें।
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