Last Updated: November 4, 2026

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12 दिसंबर को मोगा, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

November 4, 2026

12 दिसंबर को मोगा, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

मोगा: आम लोगों को अदालतों में लंबित मामलों से राहत दिलाने और आपसी सहमति के आधार पर विवादों का जल्द निपटारा करने के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2026 को मोगा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जिला मोगा के साथ-साथ सब-डिवीजन बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में भी लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों के अलावा मुकदमा दायर होने से पहले के चरण में पहुंचे समझौता योग्य मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री नीलम अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुविधा है। इसके माध्यम से लोगों को लंबी अदालती प्रक्रिया, समय और अनावश्यक खर्च से राहत मिलती है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है, जिससे न केवल कानूनी मामलों का निपटारा होता है, बल्कि आपसी तनाव और दुश्मनी भी समाप्त होती है। इससे समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकार के समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जा सकता है। इनमें दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे से संबंधित मामले, भूमि विवाद, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंस के मामले, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट तथा श्रम संबंधी मामले प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान करवा सकते हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोक अदालत के लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी मामले का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है तो उस केस में जमा करवाई गई पूरी कोर्ट फीस संबंधित पक्ष को वापस कर दी जाती है। इसके अलावा लोक अदालत द्वारा पारित फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। लोक अदालत के फैसले को अंतिम माना जाता है और इसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती।

उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जिनके मामले अदालतों में लंबित हैं या जो अपने विवादों का आपसी सहमति से समाधान करवाना चाहते हैं, वे 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों को कम समय में, कम खर्च पर और आपसी सहमति से सुलझाने का प्रभावी माध्यम है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने मामलों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करवाएं।

📍 Location: मोगा

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