Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

जालंधर में नए कलेक्टर रेट 28 अगस्त से होंगे लागू, 10 फीसदी दरें बढ़ीं

जालंधर : जिलाधीश-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने पंजाब सरकार के राजस्व को बढ़ाने और लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जिला जालंधर में नए कलेक्टर रेट जारी किए। ये दरें जिले में वर्ष 2023-24 के लिए औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28 अगस्त 2023 से लागू होंगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान जिला जालंधर में आने वाली भूमि/संपत्तियों का न्यूनतम मूल्य, पंजाब स्टाम्प (अंडरवैल्यूड इंस्ट्रूमेंट्स का लेनदेन) नियम, 1983 के नियम 3-ए के तहत जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त अधिकारो के अनुसार, किसी भी संपत्ति का ट्रांसफ़र क्षेत्रफल एवं श्रेणी के अनुसार एवं शासन के निर्देशानुसार स्टाम्प शुल्क लगाने के उद्देश्य से इसका निर्धारण किया गया है।

सारंगल ने कहा कि ये दरें जनहित की रक्षा के लिए विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तय की गई हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से लोगों को संपत्ति पंजीकरण की नई दरों के बारे में सूचित करने के लिए बैनर/नई दरों के बोर्ड लगाने को भी कहा।

Exit mobile version