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जालंधर : जिलाधीश-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने पंजाब सरकार के राजस्व को बढ़ाने और लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जिला जालंधर में नए कलेक्टर रेट जारी किए। ये दरें जिले में वर्ष 2023-24 के लिए औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28 अगस्त 2023 से लागू होंगी। वर्ष 2023-24 के दौरान.