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पंजाब के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में हाईकोर्ट से सरकार को राहत नहीं, सुनवाई स्थगित

चंडीगढ़; हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था इसके बाद इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई गई थी और भारती पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस दौरान 600 आवेदकों को नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन जॉइंट केवल 135 ने किया था।

पंजाब के कॉलेज में 1100 के करीब सहायक प्रोफेसर की भर्ती मामले में राज्य सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। उन्हें ज्वाइन करवाने की सरकार ने मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम आदेश दिए बिना सुनवाई स्थगित कर दी।

 

 

 

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