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OBC, EBC और DNT छात्र अब पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति (डीएनटी) के छात्र अब पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी.

चंडीगढ़: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति (डीएनटी) के छात्र अब पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया गया है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहली बार है जब इन श्रेणियों के छात्रों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल खोला गया है।

उन्होंने आगे बताया कि पोर्टल को पात्र छात्रों को आवेदन करने में सक्षम बनाने, संस्थानों द्वारा सटीक सत्यापन सुनिश्चित करने, अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने और वित्तीय सहायता का समय पर वितरण करके छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया है।

मंत्री ने कहा कि 2024-25 छात्रवृत्ति प्रक्रिया के तहत छात्रों के लिए मुफ्त शिप कार्ड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 है। संस्थानों को 25 फरवरी, 2025 तक अनुमोदन के लिए पूरे मामले प्रस्तुत करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए लाइन विभागों/अनुमोदन अधिकारियों के लिए अंतिम तिथि 5 मार्च, 2025 है, जबकि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के लिए इन ऑनलाइन प्रस्तावों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 मार्च, 2025 है।

मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि पात्र छात्र समय पर अपने आवेदन पूरे करें। उन्होंने नोडल अधिकारियों और कार्यान्वयन विभागों को छात्रों को उनके आवेदनों में सहायता करने और पात्र छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना को सुचारू रूप से लागू करने और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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