चंडीगढ़: मकर संक्रांति के आगामी त्यौहार के मद्देनजर, जहां चाइना डोर की बिक्री और उपयोग बढ़ जाता है, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने राज्य में पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर की बिक्री, भंडारण, आपूर्ति, आयात या उपयोग की सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।
पंजाब में खतरनाक सिंथेटिक प्लास्टिक पतंग डोर, जिसे आमतौर पर चाइना-डोर कहा जाता है, की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है; हालांकि, राज्य भर में इसका गुप्त रूप से व्यापार जारी है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया कि, “यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचता/भंडारण करता/आपूर्ति करता/आयात करता/उपयोग करता पाया जाता है, तो इस संबंध में सूचना टोल-फ्री नंबर 1800-1802810 पर दी जानी चाहिए। सूचना देने वाले को 25,000/- रुपये तक का इनाम दिया जाएगा (नियम और शर्तें लागू*) और उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, आप [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।”
पीपीसीबी ने निवासियों से पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित चीनी डोर/नायलॉन/सिंथेटिक धागे का उपयोग न करने और इसकी बिक्री और खरीद पर रोक लगाने में सरकार की मदद करने की अपील की है।
कोई भी व्यक्ति नायलॉन, प्लास्टिक या लोकप्रिय ‘चाइना डोर’ सहित किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग धागे के निर्माण, बिक्री, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 15 लाख रुपये तक हो सकता है।