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गरीब परिवार ऑनलाइन आवेदन कर आशीर्वाद योजना का उठा सकते है लाभ: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़: पंजाब के लोगों को निर्बाध ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है।

इस पहल का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, इसे अधिक सहज, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाना है। इस नई प्रणाली के साथ, पात्र परिवार अपने घर बैठे ही सीधे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। लाभार्थी आशीर्वाद योजना के लिए अपने आवेदन आधिकारिक पोर्टल: http://ashirwad.punjab.gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत ने योजना की दक्षता और पारदर्शिता को और बढ़ा दिया है।

डॉ. बलजीत कौर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से आसानी से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस को आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आवेदक आसानी से आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल पूरी तरह से संपर्क रहित आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे भौतिक यात्राओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद का एक रास्ता भी प्रदान करता है।

आवेदकों को फॉर्म भरने और ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से किसी भी मुद्दे को संबोधित करने में सहायता करने के लिए सिस्टम में एक आवेदन प्रबंधक शामिल किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि यह पहल पंजाब सरकार की वंचित समुदायों को समर्थन देने की चल रही प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से पोर्टल का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस योजना से लाभान्वित हों।

इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि आशीर्वाद योजना के तहत, पंजाब सरकार कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।

कुल वार्षिक पारिवारिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए तथा पात्र परिवार को अधिकतम दो बेटियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

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