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पीएसपीसीएल को हाईकोर्ट से लगा झटका, फास्टवे कंपनी की याचिका पर तार काटने पर लगाई रोक

चंडीगढ़ नीरू : पीएसपीसीएल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फास्टवे कंपनी की याचिका पर तार काटने पर रोक लगा दी है। याची ने बताया कि पंजाब भर में 5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में पीएसपीसीएल की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं के करार को रिन्यू करने का आदेश दिया जाए।

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके बिजली के खंबों से फास्टवे के तार काटने के मामले में कंपनी ने 1000 करोड़ का निवेश होने की दलील देकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की गुहार लगाई। याचिका पर हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल को झटका देते हुए याची कंपनी के तार काटने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार व पीएसपीसीएल को नोटिस जारी किया है और साथ ही तार काटने पर रोक लगा दी।

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