अमृतसर विकास अथार्टी (एडीए) के रैगुलेटरी विंग की टीम ने वीरवार को अजनाला रोड पर स्थित पाल्म ग्रूव कालोनी के पास क्वाली रैस्टोरैंट के निकट विकसित की जा रही अवैध कालोनी में निर्माण को गिरा दिया। पंजाब सरकार की हिदायतों पर एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन (आईएएस) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमित सरीन के हुकमों पर पुडा की टीम ने अवैध कालोनी के खिलाफ कार्रवाई की।
एडीए के जिला टाउन प्लानर (रैगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख ने बताया ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जगबीर सिंह (उप मंडल इंजीनियर) की मौजूदगी में हेर गांव के पास विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कालोनी के खिलाफ पापरा एक्ट- 1995 के तहत नोटिस जारी करते हुए पहले भी 3 सितंबर 2024 को डिमॉलेशन की कार्रवाई की गई थी। सूचना थी कि हेर गांव के पास कालोनी मालिक सरकार की हिदायतों की उल्लंघना करते हुए कालोनी में दोबारा से विकास काम करवाते हुए कालोनी विकसित कर रहा है जिसके बाद सरकार की हिदायतों व सीनियर अधिकारियों के हुक्मों पर कार्रवाई करते हुए पुडा की टीम ने आज अवैध निर्माण गिरा दिए।
एमटीएम औलख ने बताया इसके अलावा अमृतसर-अजनाला रोड पर स्थित गांव हर्षा छीना (अड्डा कुकड़ांवाला) में बन रही अवैध कामर्शियल कालोनी को डिमोलिश करने संबंधी रैगुलेटरी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कालोनाइज्र की तरफ से उक्त कालोनी में प्लाटों की सरकार की नई हिदायतों के तहत हुई रजिस्ट्रियां की कापियां लिखित पेश की, जिसे ध्यान में रखते हुए कालोनी में डिमोलिशन की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई लेकिन मौके पर चल रहे निर्माण संबंधी कालोनाइजर द्वारा कोई मंजूरी नहीं दिखाई, जिसके चलते निर्माण कामों को बंद करवाते हुए बिल्डिंग पैनल की मन्जूरी बिना कोई भी निर्माण नहीं करने संबंधी कालोनाइजर को हिदायतें दी गई।
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