सैनिक के हार्ट अटैक से मौत पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़े पूरी खबर

चंडीगढ़ : फौजी जवानों ने हार्ट अटैक से मौत को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान फौजी जवान के हार्ट अटैक से मौत होने पर भी उसके परिवार को विशेष पेंशन का हक है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता को.

चंडीगढ़ : फौजी जवानों ने हार्ट अटैक से मौत को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान फौजी जवान के हार्ट अटैक से मौत होने पर भी उसके परिवार को विशेष पेंशन का हक है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता को 6 महीने के भीतर विशेष पेंशन की राशि जारी करने के भी आदेश दिए हैं।

दरअसल झज्जर निवासी राजबाला ने याचिका लगाई थी कि उसके पति जोगिंदर सिंह 1985 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे इसके बाद से भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे और स्वस्थ थे लेकिन 17 जुलाई 2006 को त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे और वहां पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। याची को मौत के बाद चलते फैमिली पेंशन मिल रही थी लेकिन याची ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। ये आवेदन 16 नवंबर 2018 को यह कह कर रद्द कर दिया गया कि याची के पति की मौत हार्ट अटैक से हुई और यह नोटिफाई बीमारी नहीं है। इसी आदेश को याची ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पति के दिल की बीमारी का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है मौत के समय वे सीमा पर निगरानी की ड्यूटी कर रहा था ऐसे में ड्यूटी से जुड़ा दबाव भी दिल के दौरे का कारण हो सकता है। सेवा के दौरान का तनाव बेहद अहम कारक होता है, ऐसे में मृतक सैनिक का पारिवारिक सामान्य नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन का हकदार है। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के 16 नवंबर 2018 के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका करता को 6 महीने के भीतर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन जारी करने के आदेश भी दिए।

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