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पंजाब मंत्रिमंडल ने फैक्ट्री बिल्डिंग योजनाओं के लिए स्व-प्रमाणन को दी मंजूरी

चंडीगढ़: औद्योगिक स्थापना प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से एक व्यापार-अनुकूल कदम के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को कारखाना निर्माण योजनाओं की मंजूरी के लिए तीसरे पक्ष और स्व-प्रमाणन की शुरुआत को मंजूरी दे दी।

यह निर्णय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के मौजूदा प्रावधानों के तहत फैक्ट्री निर्माण योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रक्रिया बिल्डिंग बायलॉज के सख्त अनुपालन पर आधारित है। इसके कारण अक्सर देरी होती है, खासकर नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित कारखानों के लिए, जहां श्रम विभाग अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए, कैबिनेट ने अब आर्किटेक्ट्स को मौजूदा उपनियमों के अनुरूप बिल्डिंग प्लान को प्रमाणित करने की अनुमति दे दी है। इन प्रमाणित योजनाओं को भूमि उपयोग मानदंडों, ग्राउंड कवरेज, बिल्डिंग की ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई, आवश्यक सेटबैक, पार्किंग की उपलब्धता और सड़क चौड़ीकरण संबंधी किसी भी सहमति के अनुरूप होने के लिए श्रम विभाग द्वारा फिर से सत्यापित किया जाएगा।

यद्यपि योजनाओं को अभी भी कारखाना अधिनियम के तहत मंजूरी दी जाएगी, लेकिन इस सुधार से निवेशकों के लिए प्रक्रियागत बोझ कम हो जाएगा और योजना अनुमोदन की समयसीमा 45 दिनों से घटकर 30 दिन रह जाएगी।

इस पहल को पंजाब में कारोबार को आसान बनाने तथा तीव्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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