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पंजाब के IG गौतम चीमा को अपहरण केस मामले में 8 महीने की कैद

चंडीगढ़: पंजाब के आईजी गौतम चीमा, एडवोकेट वरुण तनुजा और छह अन्य को मोहाली सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 2014 में घोषित अपराधी सुमेध गुलाटी के अपहरण और अनाधिकार प्रवेश से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया और आठ महीने जेल की सजा सुनाई।

आईजी गौतम चीमा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मोहाली के फेज 1 थाने में आईपीसी की धारा 452, 323, 365, 342, 225, 186, 506 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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