Last Updated: November 5, 2026

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सड़क हादसे के पीड़ितों की मदद करने वाले ‘राह-वीरों’ को मिलेगी कानूनी सुरक्षा और सम्मान

September 11, 2026

सड़क हादसे के पीड़ितों की मदद करने वाले ‘राह-वीरों’ को मिलेगी कानूनी सुरक्षा और सम्मान

मोगा: सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत मदद करने वाले आम लोगों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन मोगा ने महत्वपूर्ण पहल की है। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने ‘राह-वीर’ शिकायत निवारण सेल स्थापित करते हुए संबंधित विभागों को इसके प्रभावी संचालन और शिकायतों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

डीसी ने बताया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 134ए के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों की नेक नीयत से सहायता करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस सुरक्षा को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट-कम-चेयरमैन, जिला रोड सेफ्टी कमेटी, मोगा की निगरानी में यह सेल काम करेगा। हरशिता शर्मा, आईएएस, स्पेशल ड्यूटी (अर्बन अफेयर्स), मोगा को सेल का जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी राह-वीरों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर उनका निपटारा करवाएंगी।

डीसी सागर सेतिया ने कहा कि हादसे के बाद का ‘गोल्डन आवर’ घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में किसी आम नागरिक द्वारा घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाना जीवन बचाने में निर्णायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हादसा पीड़ितों की मदद करने वालों को पुलिस थाने, अस्पताल या सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्य ‘राह-वीर’ को 25 हजार रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। पात्र सहायता के लिए यह सम्मान एक वर्ष में अधिकतम पांच बार दिया जा सकता है।

राह-वीर अपनी शिकायत [email protected] पर ई-मेल के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत को शिकायत/रेफरेंस नंबर दिया जाएगा तथा प्राथमिकता के आधार पर तीन कार्यदिवस के भीतर शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी।

डीसी ने एसएसपी मोगा, सिविल सर्जन, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और अन्य संबंधित विभागों को विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर सेल के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों, ट्रॉमा सेंटरों और आपातकालीन चिकित्सा संस्थानों को भी राह-वीर योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रोत्साहन देना नहीं, बल्कि लोगों में संवेदना, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है, ताकि सड़क हादसे के पीड़ित को संकट की घड़ी में बिना देरी के मदद मिल सके।

📍 Location: मोगा

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