Registration without NOC : पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर पब्लिक को बिना NOC के रजिस्ट्री करवाने की छूट दे दी लेकिन अफसरों ने रजिस्ट्री करवाने में एग्रीमैंट के नाम पर नया ‘पेंच’ फंसाना शुरू कर दिया।
हालात यह हैं कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वाले ज्यादातर लोग बिना NOC के रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे। अफसरों के इस नए पेंच से प्लाट होल्डर परेशान होने लगे हैं। लोगों का तर्क है कि अफसर एग्रीमैंट के नाम पर जो नई शर्त थोप रहे हैं उसके हिसाब से ज्यादातर लोग रजिस्ट्री ही नहीं करवा सकेंगे। खास बात यह है कि अफसर व कर्मचारी जो नई शर्त लगा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है।
सब रजिस्ट्रार दफ्तर में कर्मचारी व अधिकारी प्लाट होल्डरों को दो टूक कह रहे हैं कि अगर उनके एग्रीमैंट कम से कम 4000 रुपए के अष्टाम पर बने हैं तो ही एग्रीमैंट मान्य होगा और रजिस्ट्री हो सकेगी। जिनके पास इससे कम की राशि का एग्रीमैंट है तो उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
दरअसल प्लाट खरीदते समय ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्लाट के मालिक खरीदार के साथ 100 या 200 रुपए के अष्टाम पर एग्रीमैंट बनाते हैं। जिन लोगों ने अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पास भी 100 या 200 रुपए के अष्टाम पर बने एग्रीमैंट हैं।
सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्ट्री करवाने आए लोगों का कहना है कि पंजाब सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें सिर्फ एग्रीमैंट की बात कही है, जबकि सब रजिस्ट्रार दफ्तर में कर्मचारी व अधिकारी उनसे एग्रीमैंट की राशि पूछ रहे हैं।
पंजाब प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कालोनाइजर एसोसिएशन के प्रधान गुरविंदर सिंह लांबा का कहना है कि सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। जब नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है और ऐसा किया जा रहा है तो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार करने की तैयारी है।