विधायक गयासपुरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत जारी, गुरुद्वारा में लगाया था पार्टी का झंडा

आम आदमी पार्टी के विधायक का मनविंदर सिंह गयासपुरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गयी है। ग्यासपूरा ने अपने खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को रद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान ग्यासपूरा जब लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से फतेहगढ़.

आम आदमी पार्टी के विधायक का मनविंदर सिंह गयासपुरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गयी है। ग्यासपूरा ने अपने खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को रद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान ग्यासपूरा जब लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से फतेहगढ़ साहिब की सीट से उम्मीदवार थे, तब उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा गुरुद्वारे में लगा दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग को की गई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

ग्यासपूरा का कहना है कि वह शिकायत पर अपनी सफाई देते हुए बता चुके हैं कि गुरुद्वारे में उन्होंने नहीं बल्कि किसी अन्य ने झंडा लगाया था, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और बाद में झंडा हटा भी लिया गया था। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, इसलिए यह एफआइआर रद की जाए।

 

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