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कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से किया इनकार

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल खैरा की जमानत रद्द करने की ईडी की अर्जी खारिज कर दी है, जिसे खेहरा मामले में 2022 में हाईकोर्ट ने मंजूर किया था।

सुखपाल खैरा ने अपने एक्स अकाउंट पर यह खबर शेयर की।

सुखपाल खैरा ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, “दोस्तों, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज (सुप्रीम कोर्ट) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें मेरी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामले में 2022 में हाईकोर्ट ने मंजूर किया था।”

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