पंजाब डेस्क: लुधियाना शहर में बढ़ती अनुशासनहीनता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्टोरेंट मालिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत देर रात तक चलने वाली पार्टियों और शराब सर्व करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने बताया कि विशेष टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
ये भी पढ़ें: Punjab School Holidays: बच्चों की लगी मौज, स्कूलों में बढ़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां, जानें लेटेस्ट अपडेट
नए नियम और निर्देश:
शराब परोसने पर बैन: किसी भी हालत में 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब परोसी नहीं जाएगी।
तय समय का पालन: रेस्टोरेंट निर्धारित समय के बाद खुलेंगे नहीं।
कानून और व्यवस्था बनाए रखें: किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में तुरंत शराब परोसना बंद करें और पुलिस को सूचित करें।
नकली ID पर बैन: नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल पूरी तरह मना है।
तेज़ म्यूज़िक और देर रात की पार्टियां नहीं: तय समय के बाद तेज़ म्यूज़िक और पार्टियों की अनुमति नहीं होगी।
इवेंट के लिए परमिशन ज़रूरी: किसी भी इवेंट को आयोजित करने से पहले परमिशन लेना अनिवार्य है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह कदम शहर की सुरक्षा और युवाओं के हित में उठाया गया है। सभी रेस्टोरेंट मालिकों और नागरिकों से अपील की गई है कि नियमों का पालन करें और प्रशासन के सहयोग से इसे सफल बनाएं।

