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सस्पेंडेड डीआईजी भुल्लर को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया

मोहाली (पंजाब): ₹5 लाख की रिश्वतखोरी और कथित तौर पर ज्ञात आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को शनिवार को चंडीगढ़ की एक अदालत ने पाँच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने भुल्लर की आय से अधिक संपत्ति के स्रोतों का पता लगाने के लिए उसकी रिमांड मांगी थी। भुल्लर के वकीलों के विरोध के बावजूद, अदालत ने एजेंसी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि आगे की जाँच और साक्ष्य संग्रह आवश्यक है।

इस बीच, पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने भी आय से अधिक संपत्ति के एक अलग मामले में भुल्लर की हिरासत की माँग करते हुए मोहाली की एक अदालत का रुख किया है। हालाँकि, सीबीआई ने सतर्कता की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यदि आवश्यक हो तो ब्यूरो जेल में भुल्लर से पूछताछ कर सकता है। अदालत सतर्कता की याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान, भुल्लर अपनी बेटी को अदालत कक्ष में देखकर भावुक हो गए। हिरासत कक्ष में वापस ले जाने से पहले, उसने उसे कुछ देर गले लगाया और उससे बात की।

29 अक्टूबर को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मंडी गोबिंदगढ़ के व्यवसायी आकाश बत्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एजेंसी ने 15 अक्टूबर को एक बिचौलिए कृष्णु को भुल्लर की ओर से कथित तौर पर ₹5 लाख लेते हुए गिरफ्तार किया था।

इसके बाद 16-17 अक्टूबर को भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी में ₹7.36 करोड़ नकद, ₹2.32 करोड़ के आभूषण, 26 लग्ज़री घड़ियाँ और चंडीगढ़, मोहाली, होशियारपुर और लुधियाना में फैली लगभग 150 एकड़ ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ बरामद हुए। ज़ब्त की गई संपत्तियों में मर्सिडीज, ऑडी, इनोवा और फॉर्च्यूनर सहित पाँच लग्ज़री गाड़ियाँ भी शामिल थीं।

सीबीआई के अनुसार, भुल्लर की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घोषित आय केवल ₹45.95 लाख थी, जबकि अगस्त और अक्टूबर के बीच उनके वेतन खाते में केवल ₹4.74 लाख आए। एजेंसी का दावा है कि भुल्लर अपनी ज्ञात आय और संचित संपत्ति के बीच भारी अंतर के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

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