Last Updated: October 4, 2026

Dainik Savera Times Logo

पंजाब का यह शहर “No Drone Zone” घोषित, DC ने लगाई पाबंदी

October 16, 2023

पंजाब का यह शहर “No Drone Zone” घोषित, DC ने लगाई पाबंदी

जालंधर (पंकज): जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश दिया है कि जालंधर के क्षेत्राधिकार को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया गया है और ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिया कि प्रतिबंध आज से अगले तीन माह तक प्रभावी रहेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसी उद्देश्य के लिए यूएवी/ड्रोन का उपयोग करने में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को यूएवी/ड्रोन तैनात करने से पहले जिला मैजिस्ट्रेट दफ्तर को सूचित करना होगा। पुलिस कमिश्नर और एसएसपी जालंधर ग्रामीण इस आदेश को लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें