अवैध असला रखने के मामले में 2 दोषियों को 1-1 साल की सजा

अवैध असला रखने के मामले में एडीशनल सैशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने दोषी बलविंदर सिंह

पटियाला: अवैध असला रखने के मामले में एडीशनल सैशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने दोषी बलविंदर सिंह और कुलदीप सिंह को 1-1 साल की सजा सुनाई है और 5-5 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। उक्त मामले में पुलिस ने कुल 6 व्यक्तियों पर मामला दर्ज करके उन्हें डकैती की योजना बनाने के आरोप में काबू किया था। आरोपियों से अवैध असला भी बरामद किया गया था। अदालत ने 4 अन्य आरोपियों बिक्रम सिंह, बलजिंदर सिंह, रघुवीर सिंह और बरकत अली को इस मामले में से बरी कर दिया है।

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