होशियारपुर: विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत रिश्वतखोरी के आरोप में SHO और उसके ड्राइवर ASI को गिरफ्तार किया है. विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आज दिनांक 29-08-2023 को शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी सैदोवाल कलां, तहसील व जिला गुरदासपुर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह, विजिलेंस ब्यूरो, यूनिट, होशियारपुर ने आरोपी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, एस.एच.ओ पुलिस थाना दसूहा जिला होशियारपुर और उसका ड्राइवर ए.एस.आई. योगराज पुलिस थाना दसूहा जिला होशियारपुर, वादी बलविन्दर सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह को 20,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह खेती का काम करता है। शिकायतकर्ता के पिता गुरनाम सिंह पुत्र सुजान सिंह निवासी सैदेवल कलां थाना पुरानासाला जिला गुरदासपुर ने मुकदमा नंबर 11 दर्ज कराया है। /23 थाना दसूहा में 420, 406 आईपीसी बरखिलाफ़ हीरा लाल पादरी लुधियाना और मलकीत सिंह निवासी भुंडेवाल पर मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 06.07.2023 को थाना दसूहा पुलिस ने हीरा लाल पादरी को लुधियाना से गिरफ्तार किया और थाने ले आई। ताये पुत्र गुरनाम सिंह और उनके सौतेले भाई लखविंदर सिंह भी उक्त मामले के सिलसिले में पुलिस स्टेशन दसूहा में मौजूद थे। उक्त मामले में अन्य आरोपी मलकीत सिंह भी उक्त पुलिस स्टेशन दसूहा में मौजूद थे, जो शिकायतकर्ता के पिता गुरनाम सिंह का बेटा है। और उसका भाई लखविंदर सिंह। जब शिकायतकर्ता को इसके बारे में पता चला, तो वह पुलिस स्टेशन दसूहा गया, जहां उसे आरोपी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बुलाया, SHO पुलिस स्टेशन दसूहा, जिला 326 उसके भाई के खिलाफ जारी होने वाला है, जहां से शिकायतकर्ता ने आरोपी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह से अनुरोध किया कि वह उसके भाई और उसके चचेरे भाई के खिलाफ मामला दर्ज न करें। जहां आरोपी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने कहा कि अगर इस पर्चे से बचना है तो एक लाख रुपये रिश्वत देने को कहा. शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आरोपी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह एस.एच.ओ. थाना दसूहा 50,000/- रुपये लेने पर सहमत हो गया और उसी दिन उसने शिकायतकर्ता से 20,000/- रुपये ले लिए और उसके भाइयों को छोड़ दिया और उन्हें छोड़ने के बाद मलकीत सिंह ने शिकायतकर्ता के भाई लखविंदर सिंह पर झूठा आरोप लगाया और उसके खिलाफ केस नंबर 126 दिनांक 08 दर्ज किया गया। ,07,2023 ताई पुत्र गुरनाम सिंह के विरूद्ध धारा 324, 506, 34 आईपीसी। दसूहा थाने में दर्ज किया गया। आरोपी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, एस.एच.ओ. थाना दसूहा जिला होशियारपुर पुलिस शिकायतकर्ता के भाई और उसके चाचा के लड़के के खिलाफ दर्ज उक्त मामले में धारा 326 न लगाने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की बाकी रकम की मांग कर रही थी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत दर्ज करायी.
शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह, पुत्र मलकीत सिंह, निवासी सदोवाल कलां, तहसील और जिला गुरदासपुर, मनीष कुमार, पुलिस उप-कप्तान, विजिलेंस ब्यूरो, यूनिट, होशियारपुर जेल विजिलेंस इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, टीम वादी सहित निगरानी ब्यूरो के सरकारी माडो गवाह और सरकारी गवाह को साथ ले जाया गया और एक जाल बिछाया गया। इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह, विजिलेंस ब्यूरो, यूनिट, होशियारपुर देसी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह एस.एच.ओ. द्वारा पुलिस थाना दसूहा जिला होशियारपुर और उसका ड्राइवर ए.एस.आई. योगराज को शिकायतकर्ता बलविन्दर सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह एवं एस.एच.ओ. से 20,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सरकारी महेंद्रा बोलेरो नंबर पीबी 07 बीजी 1272 को कब्जे में ले लिया गया। इस संबंध में, धारा 7 पीसी अधिनियम, 1988 के तहत मामला संख्या: 21 दिनांक 29,08:2023, पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत पुलिस स्टेशन विजिलेंस ब्यूरो, जालंधर में दर्ज किया गया था। दोशियान इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह एस.एच.ओ पुलिस थाना दसूहा जिला होशियारपुर और उसका ड्राइवर ए.एस.आई. योगराज थाना दसूहा जिला होशियारपुर को दिनांक 30.08.2025 को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड लिया जायेगा। जांच जारी है