विजिलेंस ने 34.70 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी, उसके भाई, पिता और सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला किया दर्ज

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अपने अभियान के दौरान शुक्रवार को पूर्वी लुधियाना के पीरुबंदा में तैनात राजस्व पटवारी गुरविंदर सिंह और उसके निजी एजेंट निक्कू के खिलाफ 34.70 लाख रुपये प्राप्त करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। रिश्वत। इस मामले में पटवारी के.

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अपने अभियान के दौरान शुक्रवार को पूर्वी लुधियाना के पीरुबंदा में तैनात राजस्व पटवारी गुरविंदर सिंह और उसके निजी एजेंट निक्कू के खिलाफ 34.70 लाख रुपये प्राप्त करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। रिश्वत। इस मामले में पटवारी के भाई और पिता पर भी उसके साथ रिश्वत लेने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।

राज्य वीबी के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बब्बू तंवर, निवासी रामपुरा फूल शहर, जिला बठिंडा ने उक्त पटवारी और उसके निजी एजेंट के खिलाफ मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई लाइन पर मामला दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि दोनों ने उन्होंने अपने पिता की संपत्ति के म्यूटेशन को मंजूरी देने के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार की, जिसे वर्ष 1994 में पंजीकृत किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में वीबी रेंज लुधियाना की एक टीम द्वारा ऑनलाइन शिकायत का सत्यापन किया गया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त पटवारी, उसके एजेंट निक्कू, परमजीत सिंह के पिता और उक्त पटवारी के एक भाई ने एक-दूसरे की मिलीभगत से संपत्ति के म्यूटेशन को मंजूरी देने के बदले चार बार में 27,50,000 रुपये की रिश्वत ली है। उनके पिता का स्थान लुधियाना के बस स्टैंड के पास है।

शिकायतकर्ता ने वीबी को आगे आरोप लगाया कि उपरोक्त पटवारी और उसके एजेंट निक्कू ने उससे दो ‘आई-फोन’, स्मार्ट घड़ियों के साथ-साथ 3 लाख रुपये की कीमत वाले पाकिस्तानी जूते खरीदने के लिए 3,40,000 रुपये भी लिए थे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने उक्त पटवारी के बिचौलिए निक्कू की जन्मदिन पार्टी पर भी 80,000 रुपये की राशि खर्च की है।

प्रवक्ता ने बताया कि सत्यापन के अनुसार उपरोक्त पटवारी ने न तो संपत्ति का नामांतरण किया और न ही शिकायतकर्ता से प्राप्त राशि लौटाई, जिससे साबित होता है कि दोनों आरोपियों ने रिश्वत लेने के बाद भी उसके साथ धोखाधड़ी की है।

उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में पटवारी के खिलाफ वीबी पुलिस स्टेशन लुधियाना रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7-ए और आईपीसी की धारा 420, 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 29 दिनांक 24-11-2023 दर्ज की गई है। गुरविंदर सिंह, उसके साथी निक्कू सहित पटवारी के भाई और पिता को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने और एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रचने का दोषी पाते हुए। उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त आरोपी पूछताछ में शामिल होने नहीं आये और इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं.

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