Last Updated: September 22, 2026

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हाईकोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज

November 7, 2025

हाईकोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को एक और झटका दिया है। बता दें कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। मजीठिया इस समय आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद हैं।

25 जून को हुई थी गिरफ्तारी

विजिलेंस टीम ने मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच की।

6 जुलाई से जेल में बंद हैं मजीठिया

प्रारंभिक पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद से ही मजीठिया जेल में बंद हैं। उन्होंने रक्षा बंधन, दशहरा, दीवाली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जैसे त्योहार जेल में ही मनाए।

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विजिलेंस की तैयारी और चार्जशीट

मामले को अदालत में मजबूती से पेश करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में लगभग 40,000 पन्नों के दस्तावेजी सबूत और 200 से अधिक गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, यह केस राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति से जुड़े मामलों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का हिस्सा है।

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