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रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए वीरेंद्र सिंह को न्यायालय ने दो अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई तीन व चार साल की सजा

चंडीगढ़ः (दिनेश)। जिला न्यायालय सिरसा द्वारा आज भ्रष्टाचार संबंधी मामले में सिरसा जिला में वर्ष 2018 में कार्यरत रहे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के तत्कालीन ऑडिटर वीरेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा 13 के तहत क्रमश: तीन तथा चार साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर इन धाराओ के तहत 5000-5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा वीरेंद्र सिंह को गत 18 मई 2018 को ₹50000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। वीरेंद्र सिंह उस समय सिरसा जिला में डीएफएससी कार्यालय में ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी कार्य करने को लेकर शिकायतकर्ता से ₹50000 की रिश्वत की मांग की। सूचना के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने योजना बनाते हुए वीरेंद्र सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे 3 तथा 4 साल की सजा सुनाते हुए उस पर ₹5000-5000 का जुर्माना लगाया।

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