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चंडीगढ़ः (दिनेश)। जिला न्यायालय सिरसा द्वारा आज भ्रष्टाचार संबंधी मामले में सिरसा जिला में वर्ष 2018 में कार्यरत रहे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के तत्कालीन ऑडिटर वीरेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा 13 के तहत क्रमश: तीन तथा चार साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर.