केंद्रपाड़ा: ओडिशा के केंद्रपाड़ा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत ने एक युवक को नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में गुरुवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 57,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि जगतसिंहपुर जिले के कुजंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंडिकीपुर के जगन सामल ने 18 नवंबर, 2020 को तांतियापाला मरीन थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था।

