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हल्द्वानी दंगा के आरोपियों की जमानत के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी आपत्ति

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूपुरा दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद एवं चालक मोहम्मद जहीर की अपील (डिफाल्ट जमानत) पर सुनवाई करते हुए सरकार को आपत्ति दर्ज करने को कहा है।

दोनों की अपील पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इन मामलों पर अगली सुनवाई आगामी 26 अक्टूबर को अन्य आरोपियों की अपील के साथ होगी।

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