नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जूनियर नैशनल रैसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को ज़मानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहलवान की पिछली ज़मानत रद्द करते समय गवाहों को प्रभावित करने को लेकर जताई गई चिंता, गिरफ्तारी से पहले उनके व्यवहार, अपराध की गंभीरता और जारी मुकद्दमे के नतीजे को प्रभावित करने की उनकी क्षमता जैसे कई कारणों का उल्लेख करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
जज ने उल्लेख किया कि आम तौर पर जमानत मिलना नियम है और जेल अपवाद, लेकिन इस मामले में अपराध पहले से सोच-समझकर किया गया और हमला बेरहमी से किया गया जिसके कारण मौत हुई। इसने कहा कि इस बात की पुष्टि हथियार की बरामदगी, वीडियो सबूत और अनेक ऐसे सबूतों से होती है जिनकी अभी मुकद्दमे के दौरान पड़ताल होनी बाकी है।
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