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हिमाचल डेस्कः हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट), रामपुर (जिला किन्नौर) ने आरोपी 40 वर्षीय नानक चंद, निवासी रचोली डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत.